राजस्थान मोक्ष कलश योजना

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राजस्थान मोक्ष कलश योजना 2020 – 2021 Rajasthan Moksh Kalash Yojana Online Registration Form at edevasthan.rajasthan.gov.in, Eligibility Criteria, Documents List, Portal, Toll free helpline number

राजस्थान सरकार ने राजस्थान वासियों के लिए एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है मोक्ष कलश योजना . माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक  गहलोत जी ने इस योजना को मंजूरी दी है . इस योजना के माध्यम से जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और  वे उनकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में करना चाहते है उन लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने यह योजना प्रारंभ की है .

Rajasthan Moksh Kalash Yojana 2021 Details :-

हरिद्वार में गंगा में अपने मृतक परिजनों की अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए सरकार की तरफ से यह योजना शुरू की गयी  है . इस यात्रा की पूरी  जिम्मेदारी सरकार की होगी .  एक अस्थि कलश के साथ मृतक के परिवार के अधिकतम  2 सदस्यों को राजस्थान से हरिद्वार तक ले लिए  फ्री में बस यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी . राजस्थान रोडवेज बस के द्वारा  यात्री हरिद्वार  तक की यात्रा नि: शुल्क कर सकेंगे . इसके लिए उन्हें ऑनलाइन  पंजीयन करवाना होगा . इसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन की वेबसाईट  www.rsrtconline.rajasthan.gov.in पर पंजीयन करना होगा .

 क्रमांक परिचय बिंदु परिचय
1योजना का नाममोक्ष कलश योजना
2कौन से प्रदेश के लिए हैराजस्थान
3योजना को मंजूरी कब मिली22 अगस्त 2020
4घोषण किसके द्वरा की गयीमुख्यमंत्री अशोक गहलोत
5लाभार्थीमृतको के प्रियजन
6यात्रा कहाँ से कहाँ तक हैराजस्थान से हरिद्वार
7कितने व्यक्तियों को जाने की अनुमति है2 व्यक्ति

मोक्ष कलश योजना में पंजीयन के समय लगने वाले दस्तावेज  :-

  • मृतक का नाम
  • मृत्यु दिनांक
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • हरिद्वार जाने वाले 2 व्यक्तियों के नाम
  • यात्रियों के आधार कार्ड
  • उम्र
  • मोबाईल नम्बर
  • जिला
  • बस स्टैंड का नाम
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मोक्ष कलश योजना हेतु पात्रता नियम :-

  • पंजीयन में यह नियम होगा की आने  – जाने की बुकिंग एक साथ ही हो जाएगी , जिस वाहन से जा रहे है उसी वाहन से आना आवश्यक होगा . किसी भी परिस्थिति में रुकने की अनुमति नहीं होगी .
  • प्रत्येक यात्री के आने – जाने का खर्चा देवस्थान विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा .
  • इस योजना हेतु पंजीयन करते समय तथा बाद में यात्रा के दौरान अपने पास मोक्ष धाम निगम , पंचायत या नगर पालिका द्वरा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पास रखना आवश्यक  होगा एवं यात्रा के दौरान परिचालक  द्वारा मांगे जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा .
  • वाहन में यात्रियों के मध्य उचित दुरी बना के रखी जाएगी , और एक बस में केवल 30 यात्री ही बैठाये जायेंगे . और केवल वे ही यात्री बस में बैठ सकते है जिनका पंजीयन हुआ हो . अत: यात्रा के दौरान अपना पंजीयन साथ रखे.
  • कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा जैसे मास्क पहनना , बिना मास्क बस स्टैंड या बस में प्रवेश निषेध है .
  • बस में कोई भी यात्री पान , गुटखा , बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नहीं करेगा .
  • यदि यात्रा वाले दिन  इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई निर्णय लिया जता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगीं .
  • यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाई जाति है तो , उक्त आवेदनकर्ता से किराये के साथ – साथ जुर्माने की राशी भी वसूल की जाएगी .

राजस्थान मोक्ष कलश योजना से सम्बंधित मुख्य बिंदु :-

  • इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम होगा .
  • योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान  विभाग द्वारा की जाएगी .
  • इस योजना का लाभ आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारी को छोड़कर सभी ले सकेंगे .
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को पहले पंजीयन करवाना आवश्यक है .

Rajasthan Moksh Kalash Yojana faq :-

प्रश्न – मोक्ष कलश योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर – मृत व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार गंगा में हो सके .

प्रश्न – मोक्ष कलश योजना कहाँ लागू की गयी है ?

उत्तर – राजस्थान प्रदेश .

प्रश्न – योजना में कितने व्यक्तियों को जाने की अनुमति है ?

उत्तर – मृत व्यक्ति के 2 परिजनों को जाने की अनुमति है .

प्रश्न – क्या यह योजना पूरी तरह से नि: शुल्क है ?

उत्तर – हाँ इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार द्वारा दिया जायेगा .

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