मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तरप्रदेश 2020, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, दस्तावेज़, लिस्ट, पात्रता, वेबसाइट, टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर (Mukhyamantri Nirashrit Besahara Govansh Sahbhagita Yojana UP in Hindi)
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अब तक अपने प्रदेश के नागरिकों के हित के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू करती रही है और आगे भी करती रहेगी. अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने प्रदेश के निराश्रित बेसहारा मवेशियों को सहारा एवं पालन पोषण करने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा सहभागिता योजना का शुभारंभ किया है. यह योजना पहली ऐसी योजना है, जो निराश्रित मवेशियों के हित के लिए प्रदेश में लांच की गई है. योजना के जरिए प्रदेश के सभी निराश्रित मवेशियों को आश्रय दिया जाएगा और उनका सही से पालन पोषण करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी, आइए जानते हैं, इस योजना के बारे में संपूर्ण रूप से इस लेख में.

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उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना क्या है
उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 2012 में पशु गणना के अनुसार प्रदेश में कुल लगभग 205.66 गोवंश की संख्या है और इनमें से करीब 12 लाख गोवंश बेसहारा निराश्रित है. सरकार ने राज्य के निराश्रित मवेशियों को सहारा देने वाले लोगों को प्रतिदिन 30 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार से एक पशु का पालन पोषण करने पर आपको हर महीने 900 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे. सरकार के इस बड़े कदम की वजह से अब यदि आप 10 निराश्रित गोवंश का पालन करते हैं, तो आप आराम से 9000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं और गाय के दूध को भी बेचते हुए आप अपने मासिक कमाई को दुगना कर सकते हैं, आने वाले 2022 तक सरकार इस सहायता राशि को दुगना भी कर सकती है और यह निर्णय सरकार की तरफ से ही लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना के लांच की जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लांच की गई | वर्ष 2019-20 |
राज्य | उत्तर प्रदेश राज्य |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश राज्य में सभी निराश्रित मवेशियों को आश्रम प्रदान करके उन्हें पालन पोषण प्रदान करने का उद्देश्य. |
सहायता राशि | 900 रुपए प्रति महीना 1 गोवंश का पालन करने पर |
आधिकारिक वेबसाइट | animalhusb.upsdc.gov.in/en |
ईमेल आईडी | dir-ah.up@nic.in |
टोल फ्री नंबर | 0522-2740482 |
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उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में पात्रता
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का सौभाग्य बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको निर्धारित की गई कुछ पात्रता मापदंड से होकर गुजरना होगा, जो इस प्रकार से है.
- लाभार्थी राज्य का निवासी :- योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के राज्य निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा.
- पशुपालन अनुभव और पशुओं को रखने योग्य स्थान :- योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास पशुपालन का अनुभव और उसे रहने के लिए आवश्यक स्थान होना चाहिए.
- केवल 4 गोवंश प्रदान किए जाने का प्रावधान :- इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से निराश्रित पशुओं का पालन करने के लिए पशु पालक को चार गोवंश प्रदान किए जाने का प्रावधान है और यदि किसी भी गाय के साथ में बछड़ा है, तो भी उस गाय की संख्या एक ही गिनी जाएगी.
- आवेदक के पास खुद का पहचान प्रमाण पत्र :- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास खुद का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि होना आवश्यक है.
- आवेदक का बैंक में खाता :- योजना में आवेदन करने के बाद आपको लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास किसी भी बैंक में या फिर डाक विभाग में एक खाता होना अनिवार्य है, जिसमें आपको सहायता राशि स्थानांतरित सरकार के द्वारा की जाएगी.
- मदर डेयरी वाले किसान :- यदि आप मदर डेयरी चलाते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे और आप इस योजना में अपना आवेदन कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए, जो इस प्रकार से निम्न है.
- डेयरी और किसान कार्ड :- आवेदन करने के दौरान आपको डेयरी कार्ड और किसान कार्ड की आवश्यकता होगी.
- बैंक संबंधी दस्तावेज :- आपको अपने बैंक के पासबुक की प्रतिलिपि चाहिए होगी.
- आईडी प्रूफ :- आपके पास राशन कार्ड चुनाव, प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ के तौर पर चाहिए होगा.
- नवीनतम फोटो :- योजना में आवेदन के दौरान आपको आपका नवीनतम फोटो चाहिए होगा और यह फोटो कम से कम आपको दो चाहिए.
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मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में शामिल होने की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने विकासखंड में जाकर योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर कर उसे मरने के बाद उसी स्थान पर जमा करवा सकते हैं और यदि आप चाहें तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण पूरा कर सकते हैं.
सरकारी योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पशु पालक किसानों की आय को भी दुगना करेगी और राज्य में निराश्रित पशुओं को भी आश्रय प्रदान करने में सक्षम होगी.
FAQ
Q : मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को क्या केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही अभी प्रारंभ किया गया है ?
Ans : योजना का लाभ केवल अभी उत्तर प्रदेश के राज्य निवासी ही उठा सकते हैं और बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान कर सकते हैं.
Q : मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में पशुपालको को कितनी आर्थिक सहायता राशि गोवंश के पालन के लिए दी जाती है ?
Ans : 900 रूपए प्रति गोवंश हर महीने प्रदान किए जाएंगे.
Q : उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना में आवेदन कौन कर सकता हैं ?
Ans : केवल उत्तर प्रदेश के राज्य निवासी ही इसका लाभ ले सकते हैं.
Q : उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ?
Ans : animalhusb.upsdc.gov.in/en
Q : उत्तर प्रदेश बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को किसने मंजूरी दी ?
Ans : योजना की मंजूरी स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी.
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