मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली 2021, लाभार्थी, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर (Mukhyamantri COVID-19 Parivar Arthik Sahayata Yojana Delhi in Hindi) (Eligibility, Documents, Beneficiary, Online Application, Last Date, Official Web Portal, Toll free Helpline Number)
समस्याएं तो जैसे लोगों के घरों में डेरा डालकर बैठे ही गई है। वैसे तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी समस्याओं को सुलझाएं लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे सिर पर चढ़कर तांडव कर रही हो। कोविड-19 की समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोरोनावायरस की दूसरी लहर से हुए नुकसान की वजह से लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी परेशानियों को समझाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कॉविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का शुभारंभ किया है। अब इस योजना का लाभ दिल्लीवासियों को कैसे मिल सकता है इसकी क्या पात्रता है तथा क्या आवेदन प्रक्रिया है इन सभी बातों की जानकारी आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी।

Table of Contents
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना |
राज्य | दिल्ली |
लांच की गई | दिल्ली सरकार द्वारा |
लाभार्थी | दिल्ली के निवासी |
उद्देश्य | मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
लांच हुई | जून, 2021 |
आर्थिक सहायता | 2500 रुपए प्रतिमाह |
एकमुश्त राशि | 50,000 रुपए |
विभाग | समाज कल्याण विभाग द्वारा |
टोल फ्री नंबर | NA |
मुख्यमंत्री कॉविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है
दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना ऐसा कहर बरपाया है जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार अनाथ हो गए हैं। बहुत सारे परिवारों ने अपने अहम सदस्यों को खो दिया है हालांकि उनकी कमी तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता परंतु दिल्ली सरकार ने उन लोगों की कमी की भरपाई करने की एक छोटी सी योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत जो भी मृतक के परिवार के सदस्य हैं और यदि वह दूसरों पर निर्भर हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना की तरफ से प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाएगी। इस योजना को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तथा दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की सहायता से दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उन्हें आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लाभार्थी
दिल्ली के सदस्य किस प्रकार इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:-
- पति की मृत्यु की स्थिति में :- यदि किसी परिवार में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो मुख्य आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 2500 रुपए पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता जीवन भर तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उस विधवा महिला को विधवा पेंशन योजना का लाभ भी मिलता रहेगा।
- पत्नी की मृत्यु की स्थिति में :- यदि परिवार में आय अर्जित करने वाली पत्नी की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है, तो आर्थिक सहायता के रूप में ढाई हजार रुपए की राशि सरकार की तरफ से पति को जीवन भर दी जाएगी।
- माता या पिता की मृत्यु की स्थिति में :- यदि दिल्ली में रहने वाले किसी बच्चे के माता और पिता दोनों ही कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत हो गए हो, तो उस परिवार के प्रत्येक बच्चे को उसकी 25 वर्ष तक की आयु तक 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत दी जाएगी।
- अभिभावक या परिजन की मृत्यु की स्थिति में :- यदि किसी बच्चे के माता या पिता की पहले मृत्यु हो गई हो और कोरोना की वजह से उसके दूसरे परिजन का जीवन बिछड़ गया हो तो उस बच्चे को भी मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना के तहत 2500 रुपए 25 वर्ष तक की आयु तक प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। यदि उस मृतक दंपत्ति के कोई बच्चे ना हो तो उनके माता-पिता को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और इस योजना के साथ-साथ उन्हें वृद्ध पेंशन भी दी जाएगी।
- बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में :- यदि परिवार में कोई बेटा अथवा बेटी घर का आय का साधन हो और उसकी कोरोनावायरस संक्रमण से मृत्यु हो जाए, तो उसके माता-पिता को जीवन भर ढाई हजार की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। साथ ही माता-पिता वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं।
- भाई अथवा बहन की मृत्यु होने की स्थिति में :- यदि परिवार में आयोजित करने वाला व्यक्ति बहन अथवा भाई में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आश्रित भाई या बहन जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो उसे 2500 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में जीवन भर प्राप्त होगी। और यदि मृतक भाई की पत्नी हो तो इस योजना का लाभ उसे दिया जाएगा ना कि उस पर आश्रित भाई या बहन को।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लाभ/विशेषताएं
- जो भी इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे उन्हें इस योजना के तहत एकमुश्त 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।
- इसके अलावा पात्र लाभार्थियों के परिवारजनों को 2500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन भी दी जाएगी।
- इस योजना का सबसे बड़ा लाभ और मुख्य विशेषता यह है कि इस योजना के लिए सरकार ने किसी भी तरह की आय का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है।
- जो भी प्रभावित परिवार के सदस्य हैं उनको नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में भी नामांकित करने पर सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा।
- जिन बच्चों के माता-पिता या गार्जियन एक कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ-साथ उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल सरकार द्वारा रखा जाएगा।
- यदि परिवार के सदस्य वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो भी उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना पात्रता
योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी बेहद आवश्यक है।
- आवेदन करता व्यक्ति दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिन परिवारों का मुख्य आय अर्जित करने वाला सदस्य कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से जीवित ना रहा हो।
- योजना के साथ-साथ समाज कल्याण से संबंधित अन्य योजनाएं जैसे विधवा पेंशन योजना तथा वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी इस योजना के साथ लिया जा सकता है। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दस्तावेज
- आवेदन करता व्यक्ति तथा मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड
- लाभार्थी तथा मृतक व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
- मृतक व्यक्ति का रजिस्टर्ड मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक व्यक्ति की कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु की रिपोर्ट जैसे आरटी पीसीआर रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि।
- मृतक तथा आवेदक के बीच संबंध दिखाने वाले दस्तावेज
- आवेदक व्यक्ति का बैंक खाता विवरण
- आवेदक व्यक्ति के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आवेदक व्यक्तिगत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना अधिकारिक वेबसाइट
केजरीवाल सरकार ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया हैं लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी अधिकारिक वेबसाइट अलग से लांच नहीं की गई है. रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन
यदि आप दिल्ली के निवासी हैं और कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से आपके परिवार का मुख्य सदस्य मृत हो गया है, तो आप इस योजना में अपना आवेदन भर सकते हैं नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके:-
- योजना में आवेदन के लिए आपको ई डिस्टिक पोर्टल की आधिकारिक लिंक पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर आपको होमपेज दिखाई देगा जिस पर आप को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक आवेदन फॉर्म प्रस्तुत होगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी सही तरीके से बनी होगी जैसे आवेदक व्यक्ति का नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि।
- फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अपने फॉर्म को एक बार चेक कर ले और सबमिट का बटन दबाकर फॉर्म को जमा करा दें।
इस प्रक्रिया का पालन करके आप आसानी से मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के लिए अभी केजरीवाल सरकार द्वारा कोई भी अधिकारिक रूप से हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है. जिसे जो भी जानकारी की आवश्यकता है वह योजना के अधिकारिक वेब पोर्टल में जाकर जानकारी हासिल कर सकता है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करके दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। हालांकि उनके परिवार के मृतक व्यक्तियों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है परंतु उनके जाने के बाद छोटी सी आर्थिक सहायता देकर मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है।
FAQ
Q : मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है ?
Ans : कोविड-19 की वजह से मृतक व्यक्तियों के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना
Q : मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का क्या उद्देश्य है ?
Ans : निराश्रित लोगों को आत्मनिर्भर बनाना
Q : मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत एक परिवार के अनाथ बच्चों को कितना लाभ दिया जाएगा ?
Ans : ₹2500 प्रति माह पेंशन के रूप में
Q : अनाथ बच्चों को मिलने वाला लाभ कब तक मिलेगा ?
Ans : बच्चों की 25 वर्ष की उम्र तक
Q : मृतक व्यक्ति के माता-पिता को इस योजना का लाभ कब तक प्राप्त होगा ?
Ans : जीवन भर
अन्य पढ़ें –