पशुधन बीमा योजना मध्यप्रदेश 2020, क्या है, सब्सिडी, प्रीमियम, (MP Pashudhan Bima Yojana in Hindi) (Kya Hai, How to Get Pashudhan Bima, Check Subsidy, Insurance Services, Premium, Helpline Number, Eligibility, Documents, Apply Online)
गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने और उनकी भरपाई करने का बीड़ा प्रत्येक राज्य सरकार समय-समय पर उठाती आई है और हमेशा कुछ नई योजनाओं के साथ उनकी सहायता करते आए हैं. इस बार भी गरीब और पशुपालक व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने का नया तरीका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निकाल लिया है. उन्होंने मध्यप्रदेश में पशुधन योजना का शुभारंभ कर दिया है जिसके अंतर्गत पशुओं की हानि होने पर सरकार बीमा कंपनी के द्वारा उन पशुपालकों को निर्धारित नुकसान की राशि प्रदान करेगी. तुझे लिए इस लेख में जान लेते हैं मध्य प्रदेश पशुधन योजना क्या है और इसका कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है.

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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है
मध्यप्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पशुओं के पालन करने के बाद कुछ धन कमाते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं परंतु जब उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तब उनके मालिकों को बड़ा नुकसान होता है. उस इंसान की भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनी की तरफ से पशु बीमा योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत पशुपालक व्यक्ति अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं. मुख्य रूप से बीमा योजना में भेड़ बकरी गाय भैंस एवं अन्य 10 प्रकार के पशु शामिल किए गए हैं. जिनका यदि पशुपालन व्यक्ति धीमा कर आते हैं तो योजना में निर्धारित नियम के तहत अलग-अलग श्रेणी के लोगों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत एक बार में लगभग 50 जानवरों का बीमा कराया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत एपीएल बीपीएल एससी एसटी श्रेणी के लोग भी अपना आवेदन दर्ज करवा सकते हैं. इस योजना की सबसे खास बात तो यह है कि पशुधन बीमा योजना में अधिकतम 1 साल के लिए 3% की दर से एवं 3 साल के लिए 7.5% दर के हिसाब से बीमा का कवरेज सरकार की तरफ से प्राप्त होता है. योजना के तहत कोई भी लाभार्थी 1 से 3 साल तक अपने मवेशियों का सरकारी बीमा करवा कर इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना के लांच की जानकारी
योजना का नाम | मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना 2020 |
लॉन्च तिथि | दिसंबर 2020 |
किसने लॉन्च की | मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने |
राज्य | मध्यप्रदेश |
उद्देश्य | प्रदेश के गरीब वर्गों के जानवरों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें नुकसान की भरपाई प्रदान करना |
लाभार्थी | एपीएल, बीपीएल, एससी, एसटी |
वेबसाइट | जल्दी ही |
हेल्पडेस्क | जल्दी ही |
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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन
मध्यप्रदेश में स्थित सभी जिलों में पशुधन बीमा योजना को लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को भी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कवर दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी की दर
पशुपालकों के लिए यह लाभकारी योजना है इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि सफलता पूर्वक सरलता से इस योजना का लाभ सभी पशुपालकों को दिया जा सके. जिसके लिए सरकार ने बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी की अलग-अलग दर के हिसाब से श्रेणियां निर्धारित की हैं जो निम्नलिखित हैं.
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी :- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एपीएल कार्ड धारकों के लिए बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान घोषित किया है.
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी :- जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं और पशु पालक भी है तो इस योजना के अनुसार उन्हें बीमा के प्रीमियम पर 70% का अनुदान प्राप्त हो सकेगा.
- एससी/एसटी श्रेणी :- एससी एसटी के सभी लाभार्थियों को इस योजना इनमें प्रीमियम की राशि पर 70% का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होगा.
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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना के लिए पात्रता
- मध्यप्रदेश में जारी की गई इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए मध्यप्रदेश का ही मूल निवासी आवेदन कर सकता है.
- इस योजना के अंतर्गत कौन गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास पशुधन मौजूद होगा.
- मध्यप्रदेश में मौजूद एपीएल, बीपीएल, एवं sc-st श्रेणी के लोग अपना आवेदन भरकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- यदि किसी मवेशी के जानवर की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने अनिवार्य है.
- यदि किसी पशु की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसकी डॉक्टरी जांच करने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.
- डॉक्टरी जांच कराने के बाद पशु की रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि पशुओं की मृत्यु का क्या कारण था.
- यदि पशु की मृत्यु का कारण सही है तो पशुपालक व्यक्ति को 1 महीने के अंदर बीमा कंपनी को दावा पेश करना अनिवार्य है.
- दावा प्रस्तुत होते ही 15 दिनों के अंदर पशुधन बीमा कंपनी के जरिए इस मामले का निपटारा कर लाभार्थी को नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता दे दी जाएगी.
मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में आवेदन के समय लगने वाले दस्तावेज
- एपीएल कार्डधारक :- एपीएल कार्डधारक व्यक्ति को योजना में आवेदन के समय कार्ड की भी आवश्यकता होगी.
- बीपीएल कार्ड धारक :- यदि आप बीपीएल कार्ड धारक है तो योजना में आवेदन के समय अपना कार्ड जरूर दिखाएं.
- निवास प्रमाण पत्र :- केवल मध्य प्रदेश का नागरिक ने इस योजना में आवेदन कर सकता है इसलिए निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
- आय प्रमाण पत्र :- यह योजना गरीबों के लिए ही है इसलिए अपनी आय प्रस्तुत करने के लिए आय प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है.
- जाति प्रमाण पत्र :- यदि आवेदन कर्ता एससी एसटी वर्ग की श्रेणी में आता है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना भी अनिवार्य होगा.
- आधार कार्ड :- पहचान पत्र के रूप में आवेदन के समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है.
- नवीनतम फोटो :- हाल ही में खींची हुई लाभार्थी की दो पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन फॉर्म में लगानी होगी.
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मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना से संबंधित घोषणा तो जारी कर दी है परंतु अभी फिलहाल कोई अधिकारिक वेबसाइट या आवेदन करने की प्रक्रिया अधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है. जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी की पुष्टि होते ही हम इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया एवं वेबसाइट की जानकारी हम आपको अपडेट कर देंगे.
मध्यप्रदेश में रहने वाले गरीब पशुपालकों के लिए सरकार ने मवेशियों की मृत्यु के पश्चात बीमा की राशि प्रदान करने की यह योजना बेहद सराहनीय आरंभ की है. इस योजना मैं मिलने वाले लाभ की मदद से मध्यप्रदेश में रहने वाले गरीब मवेशियों को दुख से उबरने में सहायता मिलेगी.
FAQ
Q : पशुधन बीमा योजना किस राज्य में आरंभ की गई है ?
Ans : मध्यप्रदेश
Q : पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत किस प्रकार के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी ?
Ans : मवेशियों द्वारा पाले जाने वाले पशुओं की मृत्यु की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई.
Q : क्या पशुधन बीमा योजना भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया है ?
Ans : नहीं यह केवल मध्यप्रदेश में ही लांच हुआ है.
Q : मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
Ans : फिलहाल इस बात की जानकारी सरकार की तरफ से प्राप्त नहीं हुई है.
Q : इस योजना में मध्यप्रदेश के कौन से लोग आवेदन भर सकते हैं ?
Ans : इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के एपीएल, बीपीएल एवं एससी – एसटी श्रेणी के गरीब लोग आवेदन भर सकते हैं.
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