हरियाणा कन्यादान योजना 2021, ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल, परिवार, पात्रता, दस्तावेज, शर्ते, टोल फ्री नंबर [Haryana Kanyadan Yojana] (Labour, Online Application Form, Family, Eligibility, Documents, Toll Free Number, How to Apply, in Hindi)
गरीब परिवार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें तब आती है जब उन्हें अपनी बेटियों का विवाह करना होता है. ऐसे में सरकारें उनकी मदद के लिए आगे आती हैं. हरियाणा राज्य में अपनी बेटी की विवाह के अवसर पर मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए ‘कन्यादान योजना’ शुरू की गई है. इस योजना के तहत कन्यादान के रूप में मजदूरों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन होंगे लाभार्थी एवं कैसे वे अपना आवेदन करेंगे इसकी जानकारी आप इस लेख से जान सकते हैं.

Table of Contents
हरियाणा कन्यादान योजना के लांच की जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
घोषणा की तारीख | मार्च, 2021 |
लांच की तारीख | मार्च, 2021 |
लाभार्थी | मजदूर |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
अधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही |
हरियाणा कन्यादान योजना की विशेषताएं
- योजना का उद्देश्य :- इस योजना को मजदूरों की बेटियों की शादी कराने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.
- दिया जाना वाला लाभ :- इस योजना में मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- वित्तीय सहायता राशि :- इस योजना में वित्तीय सहायता के रूप में 51000 रूपये की राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी. आपको बता दें कि यह राशि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत दी जाने वाली 50,000 रुपये की सहायता राशि के अतिरिक्त है. यानि कुल मिलाकर 1 लाख 1 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता लाभार्थियों को मिलेगी.
- मृत्यु के बाद :- यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो भी उसकी बेटी की शादी के लिए यह योजना जारी रहेगी.
हरियाणा कन्यादान योजना की शर्तें
- मजदूर इस सहायता का लाभ कन्या दान के रूप में केवल अपनी बेटी की शादी के लिए ही उठा सकते हैं, अपने बेटे की शादी में नहीं.
- बेटी के विवाह का कार्ड और आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए.
- इसके अलावा, विवाह को विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए.
- इसके अतिरिक्त, वर और वधू दोनों को विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु में होना चाहिए. दुल्हन के लिए, शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है जबकि दुल्हे के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित की गई है.
- आवेदकों को विवाह के 1 वर्ष के भीतर अन्य दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य होगा.
- आवेदक को यह भी स्व घोषणा करनी होगी कि उसने किसी अन्य बोर्ड / विभाग / निगम से पहले कोई भी और कभी भी कोई सहायता नहीं ली है.
हरियाणा कन्यादान योजना में पात्रता मापदंड
- हरियाणा निवासी :- इस योजना में हरियाणा के रहने वाले मजदूर ही अपनी बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
- श्रम विभाग के तहत पंजीकृत :- राज्य के श्रम विभाग के तहत पंजीकृत मजदूर ही इस योजना का लाभ ले सकता है. इसके साथ ही उसकी सदस्यता की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होनी चाहिए.
- आवेदन की सीमा :- यह योजना एक ही परिवार की 3 बेटियों की शादी के लिए श्रम विभाग द्वारा शुरू हुई है. इससे अलावा कोई इसका लाभ नहीं ले सकता है.
- BOCW बोर्ड के तहत पंजीकृत :- इस योजना में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल हरियाणा में BOCW बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं.
हरियाणा कन्यादान योजना में लगने वाले दस्तावेज
- मूल निवासी प्रमाण पत्र :- लाभार्थी को आवेदन के समय अपना हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण देना आवश्यक है.
- विवाह का कार्ड :- आवेदन में राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ विवाह का कार्ड भी आवश्यक है.
- आयु प्रमाण पत्र :- वर और वधू की आयु के प्रमाण के लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र :- विवाह के बाद जोड़े का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र बनना भी आवश्यक है.
हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा दिया जा रहा है. इस योजना को लागू करने के लिए श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट हैं. इसमें निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं.
- इस वेबसाइट में जाने से आपको इस योजना से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी.
- इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाने के बाद लाभार्थी को ‘BOCW कल्याण योजना’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद इसमें ‘कन्या योजना (धारा 22 (1)(h))’ का विकल्प दिखाई देगा आपको उसे सेलेक्ट करना है.
- इसके बाद आपको इसमें आवेदन करने की जानकारी मिल जाएगी. और आप आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं.
इस प्रकार हरियाणा राज्य सरकार मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है, ताकि मजदूरों को अपनी बेटियों की शादी करवाने में किसी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता नहीं है.
FAQ
Q : हरियाणा कन्यादान योजना क्या है ?
Ans : हरियाणा के मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता राशि देने के लिये इस योजना को शुरू किया गया है.
Q : हरियाणा कन्यादान योजना में कितने पैसे मिलते हैं ?
Ans : इसमें 51,000 रूपये प्रति परिवार मिलते हैं.
Q : हरियाणा कन्यादान योजना में लाभार्थी कौन हैं ?
Ans : हरियाणा के मजदूर.
Q : हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?
Ans : ऑनलाइन आवेदन करके.
Q : हरियाणा कन्यादान योजना की अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Ans : https://hrylabour.gov.in/
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