हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021

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हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021(दस्तावेज, ऑनलाइन पोर्टल, स्टेटस, सूचि, पात्रता, अप्लाई, पंजीयन फॉर्म) Haryana vidhwa aur nirashrit mahila pension yojana(Toll free Helpline number, Last date, Documents, Official website, Status, List, Eligibility criteria, how to apply, Application form)

हरियाणा में राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में अब कई सारी पेंशन योजनाओं का प्रारंभ किया है और अब प्रदेश की सरकार ने विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ उठाकर हरियाणा राज्य की विधवा और निराश्रित महिला खुद की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएगी और अपने जरूरतों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो कर बेहद आसानी से पूरा कर पाएगी। एक निराश्रित और विधवा महिला को अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता था, परंतु इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। आज के इस लेख में हम आप सभी लोगों को हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी देंगे और आप भी इस योजना का लाभ आसानी से इस लेख को पढ़कर उठा पाएंगे।

Table of Contents

हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना

योजना का नामविधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021
योजना की लांच की तिथिवर्ष 2021
योजना को लांच कियासामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार के जरिए
योजना का लाभार्थी प्रदेशहरियाणा राज्य
योजना के लाभार्थीहरियाणा राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाएं
योजना का मुख्य उद्देश्यहरियाणा राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना ही सरकार का उद्देश्य है
योजना की सहायता राशि2250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि
योजना के आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/Forms
योजना का हेल्प डेस्क0172-2713277  

हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है

इस प्रकार से हरियाणा राज्य में विधवा पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारंभ है जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, हरियाणा में विकास पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और भी पेंशन योजनाएं सरकार लाभार्थियों की आवश्यकता और योग्यता के अनुसार चला रही है।अब हरियाणा राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को 2250 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रतिमास प्रदान की जाएगी और यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।आप विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना में आवेदन पत्र को पीडीएफ के प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और योजना का लाभ लेने के लिए अपना सफल आवेदन दे सकते हैं।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना पात्रता (Eligibility Criteria)

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस लाभकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा और उसी आधार पर योजना में आवेदन करना होगा।आइए जानते हैं, कि सरकार ने हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता मापदंड निर्धारित की है, जो इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित है।

  • इस योजना में आवेदन करने वाली महिला पिछले 1 से 18 वर्ष से अधिक आयु होने तक एक ही स्थान पर रहने वाली हो।
  • योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए के समान या फिर इससे कम होनी चाहिए।
  • नीचे बताए गई तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी होनी अनिवार्य है :-
  • वह एक विधवा है; या
  • वह बिना पति, माता-पिता और पुत्र (पुत्रों) के निराश्रित है: या
  • वह विवाहित महिलाओं के मामले में (ए) पति की निर्जनता या शारीरिक / मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है; या (बी) अन्य महिलाओं के मामले में माता-पिता
  • उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकार या स्थानीय वैधानिक निकाय से पेंशन प्राप्त करने के बावजूद योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना में आवेदन करने के दौरान आपको सुख आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और उन दस्तावेजों के जरिए आप योजना में अपना आवेदन कर पाएंगे तो चलिए जानते हैं, हरियाणा विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवेदन के दौरान लगेंगे जो इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित बताए गए हैं।

  • पिछले 7 सालों से गायब पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट की एफआईआर कॉपी।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)
  • निराश्रित प्रमाणपत्र (निराश्रित महिलाओं के मामले में)
  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण: आवेदन करने की 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा: –
    • राशन पत्रिका
    • वोटर कार्ड
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम।
    • पण कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली का बिल / पानी का बिल
    • हाउस और भूमि के दस्तावेज ।1
    • एलआईसी पॉलिसी की कॉपी
    • घर का रजिस्टर्ड रेंट डीड
    • हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • पासबुक की फोटोकॉपी के साथ आवेदक के अन्य दस्तावेज सेविंग बैंक खाते का विवरण।

नोट: – विवाह से पहले विधवा होने पर हरियाणा के अलावा किसी अन्य महिला के पति का अधिवास 15 वर्षों से अधिक समय तक हरियाणा में रहने वाले पति के निवास से जुड़ा हुआ है।

योजना में आवेदन करने के लिए सेवा शुल्क की जानकारी

अगर आप सरकारी माध्यम से करेंगे तो आप को निशुल्क रूप में आवेदन करने की सुविधा मिलेगी और वहीं पर केंद्र सेवा शुल्क 10 रुपए और सीएससी सेवा शुल्क 30 रूपए निर्धारित किया गया है।विधवा और निराश्रित पेंशन योजना हेतु आरटीएस की समय सीमा 60 दिन की है।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म और आवेदन प्रक्रिया (Application Form and Process)

यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस लाभकारी योजना में लाभान्वित होना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर से योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और फिर इस फॉर्म को संबंधित विभाग में फॉर्म के जमा करवाना होगा।नीचे बताया जाए आसान स्टेप को फॉलो करके आप योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना योजना में आवेदन दे सकते हैं।

  • सर्वप्रथम उम्मीदवारों को समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के पश्चात आपको यहां पर एक मुख्य मेनू दिखाई देगा और यहां पर आपको “फॉर्म” नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा और इस पेज पर आपको विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना नामक एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा और आपको इस आवेदन फॉर्म को पीडीएफ के प्रारूप में अपने सिस्टम में या फिर मोबाइल में डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है।
  • अब आपको अपने आवेदन फॉर्म को बड़े ही ध्यान पूर्वक तरीके से भरना है और इसमें पूछी जा रही सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियों को दर्ज करने के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी संलग्न करना है।
  • इतनी प्रक्रिया को पूरा हो जाने के पश्चात आपको अपने योजना के आवेदन फॉर्म को हरियाणा जिला आया तालुका में समाज कल्याण के अधिकारी विभाग में जाकर जमा करवा देना है।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें

यदि आपने इस योजना के सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हुए योजना में सफलतापूर्वक अपना आवेदन दे दिया है और अब आप हरियाणा विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना में अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करें और संबंधी जानकारी को घर बैठे प्राप्त करें।

  • अब आपको सर्वप्रथम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर होम पेज को ओपन कर लेना है।
  • अब आधिकारिक वेबसाइट पर आपको होम पेज पर आधार, पेंशन आईडी, खाता संख्या से पेंशन देखें नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी और इस पेज में आपको कुछ पूछी जा रही जानकारियों को भरना है और फिर अंतिम में “विवरण देखें” नामक विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने योजना में लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी और आप इसमें अपने नाम को देख सकते हैं और योजना के आवेदन की स्थिति की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभार्थी की सूची में अपने नाम की जांच कैसे करें

योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी घर बैठे अपना नाम विधवा एवं निराश्रित पेंशन योजना में देख सकते हैं और इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनका नाम लाभार्थी सूची में दर्ज किया गया है या फिर नहीं। लाभार्थी की सूची में अपने नाम की जांच करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम योजना के लाभार्थी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और इसके होम पेज को ओपन करें।
  • अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर “लाभार्थी की सूची देखें” नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके इस स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा और यहां पर आपसे कुछ आवश्यक जानकारियां चयन करने के लिए कहीं जाएंगे और फिर अंतिम में आपको “लाभार्थी सूची देखें” नामक विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब लाभार्थी की सभी प्रकार की जानकारी आपको इतनी प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात दिखाई देने लगेगी।
    अंतिम में उम्मीदवार लाभार्थी का नाम योजना में ढूंढने के लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर “Ctrl + f” बटन को दबाना होगा।

हरियाणा राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि देकर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से अब तक की सबसे अधिक आर्थिक सहायता राशि वाली योजना पेंशन योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है और इसका लाभ भी प्रदेश की योग्य और लाभार्थी महिलाओं को प्राप्त होगा।


विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना FAQ :

Q : विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को किस राज्य में प्रारंभ किया गया है ?

ANS :- हरियाणा राज्य में।

Q : विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को किसके माध्यम से प्रारंभ किया गया है ?

ANS :- हरियाणा राज्य सरकार एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से इसे लांच किया गया।

Q : हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में लाभार्थियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?

ANS :- 2250 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि।

Q : विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?

ANS :- इस विषय में लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

Q : विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में आवेदन करने का माध्यम ऑफलाइन या ऑनलाइन है ?

ANS :- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से।

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