हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2021, ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सरल हरियाणा पोर्टल, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर [Haryana Paternity Benefit Scheme in Hindi] (Online, Application form, Registration, Eligibility, Documents, Official Website, Toll free Helpline Number)
हरियाणा भारत का विकसित राज्य है। यहां पर रोजगार ढूंढने के लिए अन्य राज्यों से लोग आते हैं परंतु राज्य में अभी कई ऐसे श्रमिक है, जिनके पास अपने बच्चों के देख रेख की सुविधाएं नहीं होती है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक लाभकारी तथा महत्वकांक्षी योजना शुरू की है। जिसका नाम हरियाणा पितृत्व लाभ योजना है। आज हम इस लेख में आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को प्राप्त होगा तथा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।

Table of Contents
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2021
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
शुभारंभ | 2021 |
घोषणा किया गया | हरियाणा सरकार, श्रम विभाग |
लाभार्थी | श्रमिक परिवार के बच्चे तथा मां को आर्थिक सहायता |
पेंशन की राशि | 21000 रूपये |
अधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
टोल फ्री नंबर | 0172-2560226 एवं 1800-180-2129 |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना क्या है
कोरोना वायरस की महामारी के समय सबसे ज्यादा समस्याएं मजदूर तथा श्रमिक वर्ग को आई है, क्योंकि इस समय कामकाज सब बंद हो गए थे। जिस वजह से इन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए इस योजना को लाकर राजस्थान सरकार ने श्रमिक वर्ग को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। यह हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए जारी की गयी एक योजना है। इसका संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना वित्तीय सहायता
इसके तहत जो भी श्रमिक भवन तथा निर्माण मजदूर के अंतर्गत आते हैं, उनके नवजात बच्चों की देखरेख के लिए सरकार ₹21000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यह सहायता उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए ₹15000 तथा श्रमिक की पत्नी के लिए ₹6000 आदि भाग में प्रदान की जाएगई, ताकि पत्नी को पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से हो सके। इन दोनों का कुल योग 21000 रुपए होता है, इस तरह से सरकार ने बच्चे और मां की देखरेख के लिए श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य श्रमिक वर्ग के परिवारों की सहायता कर उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, जैसा की हम सभी को ज्ञात है एक श्रमिक की इनकम ज्यादा नहीं होती है अतः उनके आवश्यक खर्चों की पूर्ती कर श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह महत्वकांक्षी कदम उठाया है।
जन्म के समय नवजात बच्चों को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है इसके साथ ही जबपत्नी बच्चे को जन्म देती है तो वह काफी कमजोर हो जाती है। जिस वजह से बच्चे तथा मां का बीमार होने की ज्यादा संभावना रहती है। इससे बचने के लिए ही इस योजना के तहत राज्य सरकार ने नवजात बच्चे तथा मां की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना लाभ / विशेषताएं
- इस योजना से श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी।
- इसमें नवजात बच्चे तथा माता को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत नवजात बच्चे के लिए ₹15000 तथा श्रमिक की पत्नी को ₹6000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
- श्रमिक के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं आएगा।
- इस योजना से मातृत्व मृत्यु दर कम होगी।
- इस योजना से शिशु मृत्यु दर कम होगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास 1 साल का सदस्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकता है।
- नवजात शिशु की मृत्यु के बाद उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज का फोटो
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना अधिकारिक वेबसाइट
इस योजना में आवेदन करके लाभ पारपत करने के लिए लाभार्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा. इसके बाद आपको योजना का लाभ मिल जायेगा.
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो इस प्रकार से है:-
- सबसे पहले आवेदन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने “New User /Register Here” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा उसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएंगी सारी जानकारी उचित तरीके से भर कर नीचे दिए गए “Validate” बटन पर क्लिक कर दो।
- इसके बाद आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर पर एक OTP आएगा उस ओटीपी को नीचे दिए गए बॉक्स में भर दे और Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
- “Successful Registration” का आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, अब इसमें आपको user-id तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन करना है।
- इस योजना के होम पेज पर जाएंगे और लॉगइन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे इसके बाद “Apply for Services” को क्लिक करेंगे।
- इसमें आपको “View All Available Services” पर क्लिक करना है, अब आपके सामने योजना से संबंधित लिस्ट खुल जाएंगी।
- अब इसमें आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पर क्लिक करना है, इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा और उसमें आधार कार्ड नंबर डाल कर Verify करने को कहा जाएगा, जैसे ही Verify हो जाता है।
- इस योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा, इसमें आप सारी जानकारी अच्छे से भर गए और नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर
0172-2560226
1800-180-2129
FAQ
Q : हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के कौन आवेदन कर सकता है ?
Ans : इस योजना के तहत केवल श्रमिक वर्ग के पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं।
Q : हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाएंगी ?
Ans : इस योजना के अंतर्गत श्रमिक को ₹21000 की आर्थिक सहायता दी जाएंगी।
Q : हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है ?
Ans : इस योजना का संचालन श्रम विभाग कर रहा है।
Q : हरियाणा पितृत्व लाभ योजना कितने बच्चों तक प्राप्त कर सकते हैं ?
Ans : इस योजना का लाभ केवल 2 बच्चों तक ही लिया जा सकता है।
Q : हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाइट एवं टोल फ्री नंबर क्या है ?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट की लिंक एवं 0172-2560226 एवं 1800-180-2129 पर कॉल करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
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