मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 (કિસાન સહાય) ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण स्टेटस

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मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात की एक किसान कल्याण योजना हैं . जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब खरीफ फसल का मौसम आता है, तब उस समय और असीमित और अनियमित रूप से प्राकृतिक आपदा आती रहती है। ऐसे परिस्थितियों से किसानों को बाहर निकालने के लिए देश की प्रत्येक राज्य सरकारें अपने-अपने किसानों के हित के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। अब गुजरात राज्य सरकार ने भी अपने प्रदेश के किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुभारंभ किया है।इस योजना का लाभ उठाकर गुजरात राज्य के किसान अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और आज हम आपको इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

Table of Contents

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की जानकारी

योजना का नामगुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
योजना की शुरुआत किसने कीगुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने
योजना की लांच तिथि10 अगस्त वर्ष 2020
योजना का लाभार्थी राज्यगुजरात राज्य
योजना का मुख्य उद्देश्यगुजरात के किसानों को प्राकृतिक आपदा के दौरान आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
योजना के लाभार्थीगुजरात राज्य के किसान लाभार्थी
योजना की आधिकारिक वेबसाइटagri.gujarat.gov.in/MMKSY.htm
हेल्प डेस्कअभी नहीं

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या है

इस योजना को माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जीने प्रारंभ किया है। इस योजना में खासतौर से किसानों को खरीफ फसलों पर प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बाहर निकालने के उद्देश्य सरकार ने जारी किया है। यह योजना एक प्रकार से किसान फसल बीमा के रूप में है, परंतु इसमें लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के वजह से होने वाले फसलों के नुकसान पर सरकार मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4 हेक्टेयर के भूमि पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपए की मुआवजा धनराशि प्रदान करेगी। यह धनराशि 33 से 60% फसलों के नुकसान पर प्रदान किया जाएगा। यदि 60% से अधिक फसलों का नुकसान प्राकृतिक आपदा के वजह से होता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रति हेक्टेयर पर किसानों को 25 हजार रुपए की धनराशि मुआवजा के रूप में प्रदान करने का सरकार ने प्रावधान जारी किया है। इस योजना में लगभग गुजरात राज्य के 56 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी

  • सूखा पड़ने पर :-

    सूखा पड़ने के परिस्थिति में भी किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना क्लेम कर सकते हैं। मगर किसानों को यदि 10 इंच से कम बारिश हुई होगी तभी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा या फिर उस मानसून में बरसात हुई ही ना हो ऐसे परिस्थिति में भी किसानों को लाभ दिया जाएगा।

  • भारी वर्षा होने की परिस्थिति में :-

    यदि गुजरात राज्य के किसी भी जिले में 48 घंटे से लगातार और कम से कम 35 इंच की बारिश या फिर से ऊपर की हुई हो तो किसानों को फसल बीमा का पूरा लाभ प्रदान किए जाने का सरकार का प्रावधान है।

  • बेमौसम बारिश होने की परिस्थिति में :-

    यदि गुजरात राज्य के किसी भी जिले में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में 50 एमएम से ज्यादा बारिश होती है और यह बारिश अगर लगाता 48 घंटे तक बनी रहेगी, तो ऐसे में किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना बेझिझक क्लेम कर सकता है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता नियम

गुजरात राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ सभी को प्रदान करने के लिए एवं प्राकृतिक आपदा से किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने हेतु कुछ आवश्यक पात्रता मापदंड सुनिश्चित किया है, जिसकी जानकारी इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित है।

  • गुजरात का निवासी :-

    इस योजना में केवल गुजरात राज्य के निवासी ही अपना आवेदन दे सकते हैं।

  • भूमि की पात्रता :-

    किसान के पास कम से कम 4 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है।

  • प्राकृतिक आपदा के परिस्थिति में :-

    इस योजना में प्राकृतिक आपदा के परिस्थिति में ही पात्र किसान अपना आवेदन दे सकते हैं।

  • गरीबी रेखा के नीचे :-

    योजना में आवेदन करने वाला आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।

  • राजस्व रिकॉर्ड :-

    इस योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में केवल राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी 8-ए किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसानों को ही योजना का संपूर्ण लाभ प्रदान किया जाएगा।

  • खरीफ फसलों के लिए :-

    इस योजना में केवल खरीफ फसलों के प्राकृतिक आपदा के वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए ही लांच किया गया है अर्थात खरीफ फसल के दौरान प्राकृतिक आपदा आने के समय आप योजना में क्लेम कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

गुजरात राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए इस लाभकारी योजना को प्रारंभ किया है और योजना में आवेदन करने के दौरान आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सूची इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित है।

  • निवास प्रमाण पत्र :-

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने के लिए किसानों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

  • पहचान पत्र :-

    आवेदक व्यक्ति का कोई भी एक पहचान पत्र आवेदन करने के दौरान लगेगा।

  • आधार कार्ड :-

    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए।

  • जमीनी विवरण :-

    कृषि योग्य भूमि पर लाभार्थी का मालिकाना हक स्पष्ट करने के लिए आवेदक व्यक्ति को सहारा जमीनी विवरण योजना में आवेदन करने के दौरान चाहिए होगा।

  • आय प्रमाण पत्र :-

    योजना में किसानों को अपना पंजीकरण पूरा करने हेतु अपने परिवार के संपूर्ण सदस्यों का वार्षिक आय दर्शना होगा अर्थात आवेदक के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

  • राशन कार्ड :-

    इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को दिया जाएगा अर्थात आपको राशन कार्ड की भी आवश्यकता योजना में आवेदन करने के दौरान पड़ेगी।

  • स्थाई मोबाइल नंबर :-

    जब अपना आप योजना में पंजीकरण देंगे, तब आपको एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी और इसी मोबाइल नंबर पर आपको योजना का सारा विवरण भी पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद प्रदान किया जाएगा।

  • नवीनतम फोटो :-

    योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास उसका नवीनतम पासपोर्ट साइज कम से कम 2 फोटो होना चाहिए।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

अभी मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना  को सरकार ने केवल आधिकारिक रूप में लॉन्च किया है और योजना में आवेदन करने से संबंधित सरकार ने किसी भी प्रकार की जानकारी को लोगों के साथ साझा नहीं की है।जैसे ही गुजरात सरकार योजना में आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को लोगों के साथ साझा करेंगी, वैसे ही हम आपको अपने इस लेख में इसकी जानकारी को अवश्य अपडेट के माध्यम से प्रदान करेंगे।

गुजरात राज्य सरकार अपने इस लाभकारी योजना के जरिए अपने प्रदेश में किसानों के हित के लिए एक बड़ा कदम उठाई है। इस योजना के जरिए गुजरात राज्य के किसानों को अनेकों लाभ होंगे और साथी वे उन्नत खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित हों

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना FAQ

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को किसने लॉन्च किया है ?

ANS :- मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जी ने।

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या है ?

ANS :- प्राकृतिक आपदा होने की वजह से किसानों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की आर्थिक धन राशि क्या है ?

ANS :- 35 से 60% प्रतिशत नुकसान होने पर 20 हजार रुपए और 60% से अधिक नुकसान होने पर 25 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी।

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को कहां पर लांच किया गया है ?

ANS :- गुजरात राज्य में।

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?

ANS :- वेबसाइट के जरिये

Q : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ किन लाभार्थियों को दिया जाएगा ?

ANS :- प्राकृतिक आपदा से नुकसान को जलने वाले किसान एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसान योजना में लाभार्थी होंगे ।

Q : What is the name of Mukhyamantri kisan sahay yojana official website?

ANS : https://agri.gujarat.gov.in/index-guj.htm

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