दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना: एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ व पात्रता

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दिल्ली विवाह सहायता योजना 2021 (आवेदन फॉर्म प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, राशी) (Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme, Form, Amount)

दिल्ली सरकार ने विधवा की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए योजना शुरू की है. वैसे दिल्ली में यह योजना पहले से चलती आ रही थी, लेकिन अभी सरकार ने इसकी पात्रता में कुछ बदलाव किये है. विधवा, असहाय, अनाथ लड़कियों का कोई नहीं होता, इनकी शादी के लिए पैसा देने वाला कोई नहीं होता. शिक्षा के लिए तो सरकार या कोई न कोई सामाजिक संस्था मदद के लिए आगे आ जाती है, लेकिन शादी में बड़ी रकम लगती है, जिसे देने कोई आगे नहीं आता. दिल्ली सरकार ने इनकी सुधि ली, और इनकी दुविधा को समझते हुए, यह निर्णय लिया है कि जो अनाथ लड़कियां है, उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार देगी. चलिए जानते है, योजना क्या है, किसे और कैसे योजना का लाभ मिलेगा.

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दिल्ली विवाह सहायता योजना क्या है?

दिल्ली विवाह सहायता योजना के अंतर्गत उन लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अनाथ है, जिनका दुनिया में कोई कर्ता धर्ता नहीं है. इसके अलावा जो विधवा महिलाएं है, उनकी लड़कियों की शादी के लिए सरकार एक बार की आर्थिक सहायता करती है.

नामविवाह सहायता योजना
कहाँ शुरू हुईदिल्ली
कब लांच की2006
संबंधित विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थीगरीब अनाथ विधवा की बेटियां
वित्तीय सहायता30000 रूपए
आधिकारिक पोर्टलwcddel.in/fapm
हेल्पलाइन नंबर 011-23387715
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

दिल्ली विवाह सहायता योजना का उद्देश्य –

दिल्ली की इस आर्थिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य बेसहारा लड़कियों की आर्थिक रूप से मदद करना है, ताकि उनकी शादी में कोई दिक्कत न आये, और उन पैसों से शादी का खर्चा उठाया जा सके. पैसों की कमी के चलते अनाथ लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, ऐसे ही विधवा औरतें घर खर्च के लिए जैसे तैसे काम कर लेती है, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती है. ऐसे में बेटी की शादी की चिंता होने हमेशा सताती रहती है. अब सरकार ऐसे ही लोगों की मदद करने जा रही है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कितनी राशी मिलेगी –

दिल्ली सरकार इस योजना के योग्य सभी लड़कियों को 30000 रूपए एक बार में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के द्वारा देगी. इन पैसों से वह लड़की शादी में उपयोग आने वाले सामन को खरीद सकेगी.

दिल्ली विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कब करना होगा आवेदन –

विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य लड़की या उसका परिवार शादी के 60 दिन या 60 बाद तक आवेदन कर सकता है. शादी के 60 दिन हो जाने के बाद किया गया आवेदन अमान्य माना जायेगा, और फॉर्म रिजेक्ट हो जायेगा.

दिल्ली विवाह सहायता योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा –

दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता एक साल में लगभग 3000 लड़कियों को मिलेगी. यह सरकार द्वारा तय की गई संख्या है, इसमें जो भी बदलाव होगा वो सरकार द्वारा तात्कालिन परिस्तिथि को देखकर होगा.

दिल्ली विवाह सहायता योजना पात्रता –

  • दिल्ली मूल निवासी – इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली में स्थाई रूप से कम से कम पिछले 5 सालों से रह रही है. सिर्फ दिल्ली – NCR क्षेत्र में रहने वाले लोग ही इस योजना का फायदा उठा सकते है.
  • उम्र – शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लड़की नाबालिग होगी चाहिए मतलब उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए. अगर उम्र में गड़बड़ी हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जायेगा और योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • आय पात्रता – जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, उसकी वार्षिक आय 100000 या उससे कम होनी चाहिए. पहले इस योजना के लिए वही लोग पात्र थे जिनकी सालाना आय 60000 रूपए थी. सरकार ने पात्रता की आय में वृद्धि की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें.

दिल्ली विवाह सहायता योजना दस्तावेज़ सूचि –

दिल्ली विवाह योजना का फॉर्म भरते समय आपको उसके साथ कुछ दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे, इसकी लिस्ट इस प्रकार है –

  • पहचान पत्र – आप पिछले पांच साल से दिल्ली में रह रहे है, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी आपको जमा करनी होगी जो दिल्ली में रहने वाली बात को प्रूफ करे.
  • जन्म प्रमाण पत्र – जिस लड़की की शादी है, उसकी उम्र का प्रूफ देने के लिए आपको लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी.
  • आय प्रमाण पत्र – अपनी आय का प्रमाण देने के लिए स्व घोषित एफ़ी डेबिट बनवाकर जमा करना होगा.
  • मृत्यु प्रमाण पत्र – अगर कोई विधवा अपनी बेटी शादी के लिए आवेदन कर रही है, तो उसे अपने पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ जमा करना होगा.
  • शादी प्रमाण पत्र – अगर आप शादी के पहले आवेदन कर रहे है तो आपको शादी का कार्ड प्रमाण के तौर पर फॉर्म के साथ जमा करना होगा. अगर आपने आवेदन शादी के बाद लेकिन 60 दिन के अंदर किया है तो आपको शादी का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा.
  • सभी दस्तावेज किसी सरकारी अफसर द्वारा अटेस्टेड होने अनिवार्य है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

दिल्ली विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अगर आप शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा. योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना का आवेदन फॉर्म आपको अपने जिले के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में मिल जायेगा.

फॉर्म लेने के बाद आप उसमे पूछी गई सभी जानकारी को अच्छे से सही ढंग से भरें. जानकारी सही होगी तभी फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपको योजना का लाभ मिलेगा.

अब फॉर्म में जानकारी चेक करने के बाद, जितने भी जरुरी दस्तावेज है, उसे फॉर्म के साथ रखें. दस्तावेज अटेस्टेड होने अनिवार्य है. अतः ये सभी काम आप आवेदन करने से पहले ही कर लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

फॉर्म और सभी दस्तावेज लेकर आप अधिकारी के पास जाएँ और फॉर्म को जमा कर दें.

अगर जांच के बाद आपके फॉर्म में सभी कुछ सही रहा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जायेगा जिसका कन्फर्मेशन मेसेज आपके रजिस्टर मोबाइल में आ जायेगा.

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कुछ समय बाद आपके खाते में पैसे भी आ जायेगें.

दिल्ली विवाह सहायता योजना कांटेक्ट जानकारी–

अगर आपको योजना से जुडी कोई और जानकारी चाहिए या फॉर्म से जुडी कोई दिक्कत आ रही है तो आप उप निदेशक एफएएस, महिला और बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार के एनसीटी ऑफिस में वर्किंग समय में संपर्क कर सकते है. इसका पता है

01 कंनिग लेन, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन,

कस्तूरबा गाँधी मार्ग, दिल्ली 110001

FAQ

दिल्ली विवाह सहायता योजना क्या है ?

इस वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत असहाय लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना का लाभ किसको मिलेगा?

इस योजना का लाभ विधवा की बेटी की शादी एवं अनाथ लड़कियों की शादी के लिए उनको दिया जायेगा.

दिल्ली विवाह सहायता योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिलते है?

योजना के अंतर्गत 30 हजार रु मिलते है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आय पात्रता क्या है?

जिनकी भी आय 1 लाख या उससे कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकते है.

दिल्ली विवाह सहायता योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

 011-23387715

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